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Kolkata कोलकाता: वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसमें पिछले हफ़्ते सिंगल-जज बेंच के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कमीशन को अपने 2016 के पैनल में ग्रुप-C और ग्रुप-D कैटेगरी में "बेदाग" नॉन-टीचिंग स्टाफ की लिस्ट पब्लिश करने का निर्देश दिया गया था। इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस लिस्ट को पूरी तरह से कैंसल कर दिया गया था।
कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा की सिंगल-जज बेंच ने 3 नवंबर को WBSSC को अपने 2016 के पैनल में ग्रुप-C और ग्रुप-D कैटेगरी में "बेदाग" नॉन-टीचिंग स्टाफ की लिस्ट पब्लिश करने का निर्देश दिया था। साथ ही, कहा था कि "बेदाग" नॉन-टीचिंग स्टाफ की लिस्ट का पब्लिश करना ज़रूरी है ताकि उन्हें नई भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने और इस मकसद के लिए ज़रूरी उम्र में छूट का फ़ायदा मिल सके। जस्टिस सिन्हा ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी निर्देश दिया था कि नई भर्ती प्रक्रिया में "बेदाग" नॉन-टीचिंग स्टाफ को उम्र में छूट दी जानी चाहिए, जिन्होंने पूरा पैनल रद्द होने की वजह से अपनी नौकरी भी खो दी थी।हालांकि कमीशन ने 2016 के पैनल में “दागी” कैंडिडेट्स की लिस्ट पहले ही पब्लिश कर दी थी, लेकिन उसने अभी तक “बेदाग” कैंडिडेट्स की अलग लिस्ट पब्लिश नहीं की है। जस्टिस सिन्हा की बेंच के पिछले हफ्ते के आदेश के मुताबिक, “बेदाग” कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश करने की डेडलाइन सोमवार थी।
हालांकि, WBSSC के अधिकारी “बेदाग” कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं थे, इसलिए डेडलाइन खत्म होने से पहले ही उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी।जस्टिस सिन्हा का WBSSC को यह निर्देश पिछले हफ्ते एक पिटीशन पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें कमीशन पर 2016 के पैनल में “बेदाग” और “दागी” नॉन-टीचिंग स्टाफ को कैटेगरी में बांटने में बड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था। पिटीशनर्स ने आरोप लगाया कि 2016 के पैनल में कई “दागी” नॉन-टीचिंग स्टाफ, जिन्होंने पैसे देकर नौकरी पाने का कोई शक नहीं साबित किया है, “बेदाग” कैटेगरी की लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने में कामयाब रहे हैं।
इसी तरह, पिटीशनर्स ने दावा किया है कि 2016 के पैनल में कई "बेदाग" नॉन-टीचिंग स्टाफ को "बेदाग" कैटेगरी की लिस्ट से हटा दिया गया है। इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, 2016 के पैनल में "बेदाग" नॉन-टीचिंग स्टाफ को नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, लेकिन उसी पैनल से खास तौर पर पहचाने गए "दागी" नॉन-टीचिंग स्टाफ को वह मौका नहीं मिलेगा।पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूल में ग्रुप-C कैटेगरी में नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए कुल वैकेंसी 2,989 हैं। ग्रुप D कैटेगरी में वैकेंसी 5,488 हैं।
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