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पश्चिम बंगाल
बंगाल: प्राइमरी टीचर नियुक्ति मामले में याचिकाकर्ता SC जाएंगे
Saba Naaz
3 Dec 2025 8:11 PM IST

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Kolkata कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने बुधवार को सिंगल जज बेंच के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसने सरकारी स्कूलों में 32,000 प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति रद्द कर दी थी।
हालांकि, पिटीशनर्स की ओर से पेश हुए वकील तरुणज्योति तिवारी ने साफ कहा कि वह अब इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तिवारी, जो पश्चिम बंगाल BJP के लीगल सेल के मेंबर भी हैं, इस केस में मुख्य वकील हैं।
तिवारी ने कहा, “मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है। कोर्ट ने सभी पार्टियों को सुना है। हमने स्टे मांगा था। हालांकि, जज ने (नौकरियों पर) स्टे नहीं दिया। जज ने करप्शन के बारे में भी बात की। लेकिन मुख्य मुद्दा सेंटीमेंट था। यहां करप्शन नहीं जीता। जांच जारी रहेगी। अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।” 12 मई, 2023 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य में 32,000 प्राइमरी टीचर की नौकरियां रद्द करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह ऑर्डर कुछ कैंडिडेट्स की पिटीशन पर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रिक्रूटमेंट एग्जाम में बहुत कम रैंक आने के बावजूद कई कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन मिली। राज्य सरकार ने उस ऑर्डर को डिवीज़न बेंच में चैलेंज किया।
सिंगल बेंच के ऑर्डर के दौरान, तिवारी ने पूरे इंटरव्यू प्रोसेस पर सवाल उठाए थे।उन्होंने कहा कि पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में कमी थी, और इसीलिए सिंगल बेंच ने जॉब्स कैंसिल कर दी थीं। इस बीच, एक और वकील, कौस्तव बागची, जो BJP लीडर भी हैं, ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के पक्ष में बात की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, “जजों के प्रति पूरे सम्मान और आदर के साथ, मैं कहता हूं कि सेंटीमेंट के लिए करप्शन को लीगल वैलिडिटी नहीं दी जा सकती। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि यह फैसला टिकेगा नहीं। यह टिक नहीं सकता। अगर यह फैसला टिकता है, तो यह एक अजीब और भयानक मिसाल कायम करेगा।”
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