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पश्चिम बंगाल
Bengal govt ने संदीप घोष के खिलाफ आरोपपत्र को अभी तक मंजूरी नहीं दी
Kavya Sharma
2 Dec 2024 6:29 AM GMT
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Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व विवादास्पद प्रिंसिपल संदीप घोष और हाउस-स्टाफ आशीष पांडे के खिलाफ उक्त अस्पताल में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में दायर आरोप-पत्र पर अभी तक अपनी औपचारिक मंजूरी नहीं दी है। इसलिए, घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बताया कि हालांकि सीबीआई ने घोष, पांडे और तीन अन्य के खिलाफ 29 नवंबर को कोलकाता की एक विशेष अदालत में आरोप-पत्र पेश किया था, लेकिन इसे अदालत के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया।
घोष और पांडे राज्य सरकार से कर्मचारी के तौर पर जुड़े हुए थे। अदालत द्वारा आरोप-पत्र को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करना तब तक संभव नहीं होगा, जब तक राज्य सरकार इस मामले में मंजूरी नहीं दे देती। सूत्रों ने आगे बताया कि हालांकि सीबीआई ने इस मामले में राज्य सरकार को एक से अधिक पत्र भेजे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया है। घोष और पांडे के अलावा, आरोप-पत्र में नामित अन्य तीन व्यक्ति घोष के निजी अंगरक्षक अफसर अली, सुमन हाजरा और बिप्लब सिंह हैं। नामित अंतिम दो व्यक्ति निजी ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता हैं।
मामले में वित्तीय अनियमितताओं के अलावा, सीबीआई अगस्त में आर.जी. कर के जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के मामले में घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल की भी जांच कर रही है, जिसकी सुनवाई पहले से ही कोलकाता की एक विशेष अदालत में चल रही है। सोमवार को, आर.जी. कर से जुड़े दो फोरेंसिक डॉक्टरों और ताला पुलिस स्टेशन से जुड़े एक कांस्टेबल के बयान विशेष अदालत में दर्ज किए जाने हैं। पूरी सुनवाई बंद कमरे में की जा रही है। बलात्कार और हत्या के अपराध में "एकमात्र मुख्य आरोपी" नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को पिछले सप्ताह से वर्चुअली पेश किया जा रहा है। सुनवाई की प्रक्रिया फास्ट-ट्रैक और दैनिक आधार पर की जा रही है।
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