पश्चिम बंगाल

Bengal के राज्यपाल ने वक्फ अधिनियम को लेकर हुई हिंसा पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी

Ratna Netam
9 April 2025 7:17 PM IST
Bengal के राज्यपाल ने वक्फ अधिनियम को लेकर हुई हिंसा पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी
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Kolkata.कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने वक्फ अधिनियम के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में हुई हिंसा और तनाव की घटनाओं पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल कार्यालय के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, राज्यपाल ने वक्फ विधेयक के पारित होने के खिलाफ मुर्शिदाबाद से हुई हिंसा की घटनाओं की कड़ी निंदा की है। बयान में कहा गया है, "ऐसी स्थिति जहां निहित स्वार्थी तत्व उपद्रव को बढ़ावा देते हैं, बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।" बयान में कहा गया है, "श्री रामनवमी उत्सव का शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होना बंगाल के लोगों के बीच सौहार्द और प्रशासन, राजनीतिक दलों, मूक बहुमत, मीडिया और सभी हितधारकों की क्षमता को दर्शाता है। इसे विफल करने के किसी भी प्रयास को सख्ती से रोका जाना चाहिए।" साथ ही, बयान के अनुसार, राज्यपाल ने राज्य सरकार को हिंसा को रोकने के लिए "तुरंत कठोर कार्रवाई" करने और "एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने" का निर्देश दिया है।
राज्यपाल ने यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा मुख्य सचिव मनोज पंत और मुर्शिदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट से अशांत क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों की तैनाती के लिए राज्यपाल कार्यालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय से सहायता मांगने की अपील के बाद मांगी है। अधिकारी ने राज्य पुलिस पर जंगीपुर में "अराजक" स्थिति को संभालने में असमर्थ होने का भी आरोप लगाया है। इस बीच, मुर्शिदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय ने दो पुलिस स्टेशनों, अर्थात् सुती और रघुनाथगंज के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने की अधिसूचना जारी की है। निषेधाज्ञा पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार और ज्वलनशील वस्तुएं लेकर चलने, रैलियां या जुलूस आयोजित करने और भड़काऊ भाषण देने से संबंधित है। निषेधाज्ञा गुरुवार शाम छह बजे तक लागू रहेगी।
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