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Kolkata कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अनुरोध किया है कि वह संविधान के अनुच्छेद 167 (सी) के तहत राज्य कैबिनेट के सभी फैसलों की जानकारी राजभवन को दें। हाल ही में कोलकाता में सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल में हुए जघन्य बलात्कार और हत्या को लेकर राज्य में संकट पैदा हो गया है।
राज्यपाल के कार्यालय से सोमवार रात जारी एक बयान के अनुसार, अनुच्छेद 167 के प्रावधानों के तहत, राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों की जानकारी राज्यपाल को देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है।
राज्यपाल कार्यालय ने यह भी याद दिलाया है कि मुख्यमंत्री का यह भी कर्तव्य है कि वे राजभवन को उन विषयों से संबंधित जानकारी से अवगत कराएं, जिन्हें राज्य मंत्रिमंडल द्वारा विचारार्थ लिया गया था, जहां किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार नहीं किया गया था।
बयान में राज्यपाल ने यह भी दावा किया कि राज्य प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को "मानक से विचलन के कई उदाहरणों के रूप में सार्वजनिक धारणा में कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है"।
राजभवन के बयान के अनुसार, पीड़िता के माता-पिता को गलत सूचना देना, अपराध स्थल के साथ कथित छेड़छाड़, एफआईआर दर्ज करने में देरी, माता-पिता की इच्छा को नजरअंदाज करते हुए शव का जल्दबाजी में निपटान, तत्कालीन प्रिंसिपल को दूसरे प्रमुख मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित करना और अपराध स्थल के साथ छेड़छाड़ को छिपाने के लिए कोलकाता पुलिस के कथित प्रयास कुछ ऐसे उदाहरण थे, जिन्होंने मामले में राज्य की मंशा के बारे में लोगों के मन में संदेह पैदा किया।
राज्यपाल के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "पीड़ित के शव की खोज के बाद सामने आए पूरे घटनाक्रम में कोलकाता पुलिस के कानून प्रवर्तन पहलू - या इसकी अस्पष्ट कमी - की नागरिक समाज द्वारा कड़ी निंदा की गई और न्यायालयों द्वारा निंदा की गई।"
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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