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पश्चिम बंगाल
Kolkata : बंगाल सरकार आर.जी. कर परिसर में बिना लाइसेंस वाली दुकानें हटाएगी
Rani Sahu
18 Oct 2024 7:46 AM GMT
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Kolkata कोलकाता : पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने राज्य संचालित आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर में बिना लाइसेंस वाली सभी दुकानों को हटाने के लिए प्रशासन को निर्देश देने का फैसला किया है। यह कदम स्वास्थ्य सुविधा में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों और लोगों के दबाव के बीच उठाया गया है।
इससे पहले, आर.जी. कर के पूर्व और विवादास्पद प्रिंसिपल के खिलाफ भारी कमीशन के लिए अस्पताल परिसर में बिना लाइसेंस वाली दुकानें खोलने की अनुमति देने के लिए कई शिकायतें मिली थीं।
बलात्कार और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने शिकायत की कि ये बिना लाइसेंस वाली दुकानें मुख्य रूप से बाहरी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा थीं, जिससे अस्पताल परिसर के अंदर का माहौल खराब हो रहा था।
आर.जी. कार के सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को कॉलेज काउंसिल की बैठक में बिना लाइसेंस वाली दुकानों का मुद्दा चर्चा के लिए आया, जहां बैठक में मौजूद कई लोगों ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर से बिना लाइसेंस वाली दुकानों को हटाने के लिए आवाज उठाई।
"पूरी संभावना है कि इन बिना लाइसेंस वाली दुकानों को अगले सात दिनों के भीतर नोटिस दिया जाएगा कि वे उचित समय के भीतर अपना सामान हटा लें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों से भी बिना लाइसेंस वाली दुकानों को हटाने के लिए इसी तरह की पहल की जा सकती है," नाम न बताने की शर्त पर स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया।
आर.जी. कार में सभी 29 नागरिक स्वयंसेवकों को हटा दिया गया है और उनकी जगह महिला कर्मियों सहित कई कांस्टेबलों को नियुक्त किया गया है। 9 अगस्त को जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के बाद से नागरिक स्वयंसेवकों की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि मामले में "एकमात्र मुख्य आरोपी" भी एक नागरिक स्वयंसेवक था।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के स्कूलों, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में नागरिक स्वयंसेवकों को सुरक्षा संबंधी ड्यूटी सौंपे जाने के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
(आईएएनएस)
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