पश्चिम बंगाल

Bengal: आई-पीएसी पर ईडी छापों के खिलाफ टीएमसी की याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की

nidhi
15 Jan 2026 8:22 AM IST
Bengal: आई-पीएसी पर ईडी छापों के खिलाफ टीएमसी की याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की
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टीएमसी की याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की
Kolkata: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अर्जी खारिज कर दी, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने कहा कि उन्होंने I-PAC के ऑफिस से कुछ भी सीज़ नहीं किया है।
हाई कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, जस्टिस शुभ्रा घोष की बेंच ने कहा कि जो पंचनामा जमा किया गया है, उससे पता चलता है कि न तो I-PAC हेड प्रतीक जैन के घर से और न ही I-PAC के ऑफिस से कुछ सीज़ किया गया है।
सूत्रों ने कहा, "रिस्पॉन्डेंट्स के वकील
का कहना है कि अधिकारियों ने दोनों जगहों से कुछ भी सीज़ नहीं किया, इसलिए मामला खत्म किया जाता है।"
खास तौर पर, TMC ने कोर्ट में यह कहते हुए अर्जी दी थी कि सेंट्रल एजेंसी ने चुनाव से पहले पार्टी के डॉक्यूमेंट्स सीज़ करने के लिए रेड की थी।
ED ने रविवार को हाई कोर्ट में अर्जी दी थी जिसमें कोयला चोरी स्कैम से जुड़ी रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, DGP राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा पर दखल देने का आरोप लगाया गया था।
ED ने मामले को टालने की भी मांग की थी क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी थी। TMC MLA और वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि सेंट्रल एजेंसी ने सुनवाई टालने की मांग की थी, जबकि राज्य हाई कोर्ट से सुनवाई के लिए तैयार था, लेकिन जस्टिस घोष ने ED की अर्जी सुन ली।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) MLA शंकर घोष ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह TMC पर एक ‘थप्पड़’ है।
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