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पश्चिम बंगाल
अनिकेत की RG पर पोस्टिंग: सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती
Anurag
27 Sept 2025 9:43 PM IST

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Kolkata कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने हाल ही में आदेश दिया कि अनिकेत महतो को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ही तैनात किया जाए। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ में मामला दायर किया है। अनिकेत ने कहा कि वह यह लड़ाई खंडपीठ में लड़ेंगे। हालाँकि, डॉक्टर इस कानूनी लड़ाई के खर्च को लेकर चिंतित हैं।
गौरतलब है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक युवा डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए थे। जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन का एक चेहरा अनिकेत महतो भी थे। वह आरजी कर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर थे। इस बीच, इस साल तीन डॉक्टरों की पहली तैनाती में बदलाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
ये तीनों आरजी कर आंदोलन के चेहरे थे। अनिकेत महतो, अशफाकउल्ला नैया और देबाशीष हलदर। काउंसलिंग के दौरान देबाशीष हलदर को मालदा के गाजोल स्टेट जनरल अस्पताल, अनिकेत महतो को रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अशफाकउल्ला को पुरुलिया में तैनात किया गया।
अशफाकउल्लाह, देबाशीष और अनिकेत ने नियुक्ति आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। हालाँकि, अशफाकउल्लाह और देबाशीष नए अस्पताल में भर्ती हो गए। लेकिन अनिकेत ने नई नियुक्ति स्वीकार नहीं की।
अनिकेत के मामले में, न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु की अदालत ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार डॉक्टर को उसकी पसंद की नियुक्ति दे। उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार का रायगंज स्थानांतरण एक 'गंभीर भूल' थी। इस बार, राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ में मामला दायर किया है।
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