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पश्चिम बंगाल
Alipore कोर्ट ने चार आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
Anurag
9 July 2025 3:27 PM IST

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Kasba क़स्बा:अलीपुर कोर्ट ने मंगलवार को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले के सभी चार आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
यह घटना 25 जून को हुई थी, जब कोलकाता के कस्बा इलाके में साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के अंदर एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था।
पाँच दिन बाद, 30 जून को, कोलकाता पुलिस ने कहा कि मामले के तीन मुख्य आरोपियों को 12 घंटे से भी कम समय में गिरफ्तार कर लिया गया।
शुरुआत में, अलीपुर कोर्ट ने तीन मुख्य आरोपियों - मोनोजीत, प्रमित और ज़ैब - को 8 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जबकि चौथे आरोपी, सुरक्षा गार्ड पिनाकी को 4 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया गया था।
इससे पहले, कोलकाता उच्च न्यायालय ने कस्बा इलाके में साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में कथित सामूहिक बलात्कार के संबंध में तीन जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा था।
अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि कॉलेज के शासी निकाय को इस मामले में क्यों शामिल नहीं किया गया।
कोलकाता पुलिस ने बुधवार को कहा कि पुलिस बल का जासूसी विभाग कोलकाता में हुए कथित सामूहिक बलात्कार मामले की जाँच अपने हाथ में लेगा।
एएनआई से बात करते हुए, पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि कॉलेजों में स्थायी या आकस्मिक कर्मचारी के रूप में कार्यरत तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ताओं ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को "दूषित" किया है।
उन्होंने कहा, "ये सभी पूर्व टीएमसी कार्यकर्ता हैं और अब कॉलेजों में स्थायी या आकस्मिक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को दूषित कर दिया है। वे बलात्कार, छेड़छाड़, धन उगाही, प्रवेश नियंत्रण, कॉलेज उत्सवों, कॉलेज के बुनियादी ढाँचे और यहाँ तक कि केंद्र द्वारा भेजे गए धन के प्रबंधन में भी शामिल हैं। सभी भर्तियाँ अवैध हैं। कॉलेज के विश्वविद्यालय के ग्रुप सी और डी शासी निकाय से संबद्ध हैं। कॉलेज सेवा आयोग केवल प्राध्यापकों और प्राचार्यों को नियंत्रित करता है। इसका फायदा उठाकर, टीएमसी कार्यकर्ताओं को आकस्मिक कर्मचारी के रूप में भर्ती किया जाता है, कागजों पर 280 दिनों की निरंतर नौकरी दिखाई जाती है, जिसके बाद उन्हें नियमित कर दिया जाता है।"
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