- Home
- /
- राज्य
- /
- पश्चिम बंगाल
- /
- अभिषेक बनर्जी को...
अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता HC से राहत, पुलिस कार्रवाई पर 31 जुलाई तक रोक

West Bengal वेस्ट बंगाल: कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस को उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है।
यह मामला चुनावी रैलियों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस संबंध में दर्ज शिकायतों के आधार पर पुलिस की जांच चल रही थी।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस 31 जुलाई तक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठा सकती। इस फैसले के बाद फिलहाल उन्हें किसी गिरफ्तारी या कठोर कार्रवाई से राहत मिल गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि जांच प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने की आवश्यकता है, जबकि दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी कानूनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई थी।
कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। टीएमसी समर्थकों ने इसे राहत भरा फैसला बताया है, जबकि विपक्षी दलों ने मामले की आगे निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई है।
अभिषेक बनर्जी, जो टीएमसी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, पहले भी विभिन्न राजनीतिक मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। इस ताजा फैसले के बाद यह मामला अब अदालत की अगली सुनवाई तक स्थगित स्थिति में रहेगा।
फिलहाल, अदालत के निर्देश के अनुसार 31 जुलाई तक पुलिस किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से परहेज करेगी और आगे की कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार तय होगी।





