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पश्चिम बंगाल
अब्बास को अपनी पत्नी के चेहरे पर तेज़ाब फेंकने का दोषी पाया गया
Anurag
21 July 2025 9:10 PM IST

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Kasba क़स्बा:विवाहेतर संबंध के शक में पति ने अपनी पत्नी को 'शिक्षित' करने के लिए उस पर तेज़ाब से हमला किया। क़स्बा में लगभग एक साल पहले हुई इस घटना ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया था। पत्नी की शिकायत पर पति अब्बास उर्फ़ कालो को गिरफ्तार कर लिया गया। अलीपुर कोर्ट की जज मणिकुंतला रॉय ने पिछले साल 24 जून को हुई इस घटना में सोमवार को अब्बास को दोषी ठहराया। अदालत कल यानी मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी। उसके बाद सज़ा सुनाई जाएगी। तेज़ाब हमले के मामले में एक साल और एक महीने से भी कम समय में अदालत द्वारा महिला को दोषी करार दिया जाना न केवल राज्य में, बल्कि देश में भी एक मिसाल है। कम से कम, क़ानूनी समुदाय का तो यही दावा है। इस मामले में विशेष सरकारी वकील अनिर्बान गुहा ठाकुरता ने सोमवार को उम्मीद जताई कि पीड़िता को न्याय मिलेगा।
अब्बास की बदनामी
पिछले साल जून में पीड़िता अपने घर में खिड़की खुली रखकर सो रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस आदमी को उसने अपना जीवनसाथी चुना है, वही उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। 24 जून को अब्बास ने अपनी पत्नी के चेहरे पर खिड़की से तेज़ाब फेंक दिया। महिला दर्द से चीख पड़ी। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टर उसकी एक आँख नहीं बचा पाए। रातों-रात महिला की ज़िंदगी अंधकारमय हो गई।
पुलिस ने घटना की जाँच के बाद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। जाँच के दौरान, पुलिस को पता चला कि उसने अपनी पत्नी पर विवाहेतर संबंध के शक में तेज़ाब फेंका था। आखिरकार, सोमवार को अलीपुर कोर्ट ने अब्बास को दोषी करार दिया। कोर्ट के आदेश पर पीड़िता की आँखों में आँसू आ गए। वह अपनी आँखों की रोशनी छीनने वाले अब्बास के लिए कड़ी सज़ा की माँग कर रही है।
तेजाब हमले के मामले में राज्य के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक वयस्क पीड़िता को 3 लाख रुपये और नाबालिग पीड़िता को 4.5 लाख रुपये का मुआवज़ा मिल सकता है। हालाँकि, केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे मामलों में पीड़िता को 7 से 8.5 लाख रुपये का मुआवज़ा मिल सकता है। पीड़िता को उम्मीद है कि अदालत उसके भविष्य को देखते हुए उचित न्याय देगी।
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