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पश्चिम बंगाल
Panihati पार्षद अनुपम की हत्या में 3 लोग दोषी पाए गए, 2 दिन में सज़ा सुनाई जाएगी
Anurag
15 Dec 2025 9:38 PM IST

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Barrackpore बर्रैकपोरे: बैरकपुर कोर्ट के जज अयान बनर्जी ने सोमवार (15 दिसंबर) को पानीहाटी नगर पालिका के पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया। उनके नाम अमित पंडित, जियाउल मंडल और संजीव पंडित उर्फ बापी हैं। जज 17 दिसंबर को उनकी सज़ा का ऐलान करेंगे।
गौरतलब है कि 13 मार्च, 2022 को पानीहाटी नगर पालिका के वार्ड 8 के पार्षद अनुपम दत्ता की उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि गोली मारने के बाद अमित पंडित इलाके में छिप गया था। बाद में, स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। उससे पूछताछ के दौरान बापी पंडित और जियाउल मंडल के नाम सामने आए। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बापी ने अनुपम को मारने के लिए जियाउल को सुपारी दी थी। और जियाउल ने अमित को सुपारी दी थी। जांचकर्ताओं को अमित और जियाउल के बीच बातचीत के सबूत मिले। पुलिस को पता चला कि यह साज़िश राजनीतिक दुश्मनी की वजह से हुई थी।
जांचकर्ताओं ने कोर्ट में जियाउल मंडल और अमित पंडित के बीच बातचीत के सबूत भी पेश किए। इस घटना से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई थी। अनुपम हत्याकांड में संजीव पंडित को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। सोमवार को कोर्ट में पेश होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अनुपम की पत्नी मीनाक्षी दत्ता ने तीनों लोगों के लिए कड़ी सज़ा की मांग की है। साथ ही, उन्होंने सरकारी वकील का शुक्रिया अदा किया। हालांकि, कोर्ट से निकलते समय बापी ने दावा किया कि उसे राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है।
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