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काशीपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने छह माह की बच्ची की हत्या में दोषी महिला को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन के अनुसार मोहल्ला किला निवासी शाहनवाज ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उसकी पत्नी तमन्ना की मानसिक स्थिति खराब थी। मेरी छह माह की पुत्री मरियम को मेरा साला ढेला बस्ती निवासी फैजान पालन पोषण के लिए अपने घर ले गया, लेकिन उसकी पत्नी रुखसार बच्ची को रखना नहीं चाहती थी, जबकि साला उसे रखना चाहता था। 15 जून 2019 को वह अपनी बेटी से मिलने उसके घर गया तो वहां भीड़ लगी थी।
पूछने पर लोगों ने बताया कि बच्ची की मौत हो गई है। शाहनवाज ने रुखसार पर बच्ची की हत्या का आरोप लगाया था। तहरीर पर पुलिस ने रुखसार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पोस्टमार्टम में मुंह, गला दबाने और गर्दन की हड्डी टूटने से बच्ची की मौत होने की पुष्टि हुई।
विवेचना अधिकारी ने आरोपी महिला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से 7 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रतन कंबोज व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनीं। गवाहों के बयानों, अधिवक्ताओं की बहस और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी रुखसार को बच्ची की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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