उत्तराखंड

Voter List Update: उत्तराखंड में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए तुरंत करें ऑनलाइन आवेदन

nidhi
15 July 2026 8:50 AM IST
Voter List Update: उत्तराखंड में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए तुरंत करें ऑनलाइन आवेदन
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वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए तुरंत करें ऑनलाइन आवेदन

Uttarakhand : उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अब पात्र नागरिकों के पास अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का अंतिम अवसर है। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 13 अगस्त तक नए मतदाता, छूटे हुए नाम वाले नागरिक और जिनके विवरण में त्रुटि है, वे ऑनलाइन या बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अब दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इस अवधि में कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम जुड़वाने, गलत जानकारी में सुधार कराने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकता है।
कौन कर सकता है आवेदन?
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अर्हता तिथि (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर) तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। साथ ही वह संबंधित विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
निर्वाचन आयोग ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध कराई है। नए मतदाता फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय पहचान और निवास संबंधी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है।
ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध
जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के कार्यालय में जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। फॉर्म-6 निःशुल्क उपलब्ध है।
किन मामलों में करें आवेदन?
विशेष पुनरीक्षण के दौरान नागरिक निम्न कार्य करा सकते हैं—
नया नाम मतदाता सूची में जोड़ना।
नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के बाद जानकारी अपडेट करना।
गलत या डुप्लीकेट प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराना।
समय सीमा का रखें ध्यान
निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें। 13 अगस्त के बाद प्राप्त होने वाले दावों और आपत्तियों पर नियमित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी, इसलिए समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा।
लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण
मतदाता सूची में सही नाम होना मतदान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है, तो वह चुनाव में मतदान नहीं कर सकेगा। इसलिए निर्वाचन विभाग अधिक से अधिक लोगों से समय पर आवेदन करने की अपील कर रहा है।
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