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हल्द्वानी। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने आई सेंटर की आड़ में चल रही क्लीनिक को बंद कर दिया है। वहीं सेंटर संचालक से तीन दिनों के भीतर डॉक्टर होने, क्लीनिक रजिस्ट्रेशन व उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल के दस्तावेज उपलब्ध कराने की मोहलत दी गई है।
सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह व एसीएमओ डॉ. रश्मि पंत के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की संयुक्त टीम ने सोमवार को कालाढूंगी रोड स्थित विजन आई सेंटर का निरीक्षण किया। टीम को पता लगा कि तुषार इस सेंटर का संचालन कर रहे हैं।
निरीक्षण में टीम को मौके पर खामियां मिलीं। मौके से ओपीडी पैड बरामद हुआ इस पर डॉ. तुषार लिखा हुआ था। इसी तरह सेंटर में दवाइयों की बिक्री की जा रही थी जबकि सेंटर संचालक के पास ड्रग लाइसेंस नहीं था। फिलहाल टीम ने क्लीनिक इस्टैबलिशमेंट एक्ट के उल्लंघन पर सेंटर संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है और क्लीनिक को बंद कर दिया है।
एसीएमओ डॉ. पंत ने तुषार को तीन दिन में शैक्षिक योग्यता, उत्तराखंड काउंसिल रजिस्ट्रेशन, क्लीनिक रजिस्ट्रेशन आदि दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यदि तीन दिनों में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Admin4
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