उत्तराखंड

वाहन स्वामियों को हाईकोर्ट से मिली राहत

Admin Delhi 1
23 Dec 2022 1:05 PM GMT
वाहन स्वामियों को हाईकोर्ट से मिली राहत
x

देहरादून: अब ट्रांसपोर्टर्स और वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों की फिटनेस करवाने के लिए देहरादून के माजरी और ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर नहीं जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने इन दोनों सेंटरों से ही वाहनों की फिटनेस करवाने की अनिवार्यता से जुड़े सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही वाहन चालकों की समस्याओं को देखते हुए आरटीओ दफ्तरों में फिटनेस की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने की। राज्य सरकार की ओर से वाहनों की ऑटोमेटिक फिटनेस के लिए देहरादून के माजरी और ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में सेंटर बनाए गए हैं। इसके बाद सरकार ने आदेश जारी कर हर वाहन चालक व ट्रांसपोर्टर्स को इन दोनों ही सेंटरों से फिटनेस करवाने के आदेश दिए।

देहरादून के ट्रांसपोर्टर्स ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें ऋषिकेश, विकासनगर या देहरादून का वाहन माजरी जाकर कैसे फिटनेस करवाएगा इसको लेकर विरोध जताया गया। यहां वाहनों की एक दिन में फिटनेस भी नहीं हो पा रही है। पूरे जिले का एकमात्र फिटनेस सेंटर होने पर वाहन मालिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

कोर्ट ने ट्रांसपोर्टर्स की इस समस्या को समझते हुए सरकार के ऑटोमेटिक सेंटर पर ही वाहनों की फिटनेस करवाने से जुड़े आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह सभी आरटीओ दफ्तरों में भी फिटनेस करवाने की व्यवस्था बनाए।

Next Story