उत्तराखंड: युवाओं को मिली खुशखबरी, UKSC मेंस परीक्षा को लेकर कोर्ट में जीत ली जंग
देवभूमि न्यूज़: नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 57 छात्रों को मेंस परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। यहां आपको पूरा मामला भी बताते हैं। यूकेएससी ने फरवरी में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी। लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने 12 प्रश्नों को हटा दिया। इसके बदले सभी अभ्यर्थियों को 12 बोनस अंक प्रदान कर दिए गए। आयोग की इसी गलती के खिलाफ 57 छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि आयोग ने गलत आंकलन किया। आयोग की गलती से उन अभ्यर्थियों को लाभ हुआ है, जिन्होंने नकारात्मक अंक प्रणाली के तहत हटाए गए प्रश्नों को हल नहीं किया।
जबकि वो प्री-परीक्षा में मामूली अंतर से मेंस की परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए। अभ्यर्थी इस मामले को कोर्ट तक ले गए और उन्हें मेंस परीक्षा में शामिल करने की मांग की। परीक्षा से वंचित होने वाले इन सभी 57 छात्रों ने मंगलवार को आयोग के खिलाफ जंग जीत ली। उच्च न्यायालय ने छात्रों को मेंस परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। कोर्ट ने आयोग को दो सप्ताह में इस मामले में जवाब पेश करने को भी कहा है।