उत्तराखंड
उत्तराखंड: किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को दस साल का कारावास
Kajal Dubey
17 July 2022 12:55 PM GMT

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एक व्यक्ति ने 30 मई, 2019 को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी नाबालिग पुत्री अपनी नानी के घर जाते समय लापता हो गई थी। खोजने पर पता लगा कि किच्छा थाने के ग्राम बंडिया निवासी पंकज कुमार उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामले में विवेचना की। पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया था। अपने बयानों में किशोरी ने पंकज पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
पुलिस ने आरोपी पंकज के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी के न्यायालय मेें इस वाद का परीक्षण हुआ। अभियोजन की ओर से पीड़िता समेत कुल नौ गवाहों को परीक्षित कराया गया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी उमेश कुमार गुप्ता ने बहस की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एडीजे/एफटीसी न्यायालय ने आरोपी पंकज को धारा 363, 366, 376 (2), धारा छह पॉक्सो एक्ट का दोषी पाया।
इसलिए न्यायाधीश शिवाकांत द्विवेेदी ने आरोपी पंकज को धारा तीन साल के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने, धारा 366 में चार साल का कारावास, चार हजार रुपये जुर्माने, धारा 376 (2) में दस वर्ष के कठोर कारावास, दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
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