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Uttarakhand उत्तराखंड: हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में फरवरी 2024 में हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस केस के दो आरोपियों जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब की जमानत को रद्द कर दिया है और उन्हें दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है।
यह मामला रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान भड़की हिंसा से जुड़ा है, जिसमें आगजनी, पुलिस स्टेशन पर हमला और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस के अनुसार इस दौरान पेट्रोल बम और अन्य हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया था। नैनीताल हाईकोर्ट ने पहले दोनों आरोपियों को जमानत दी थी, जिसे उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए जमानत रद्द कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जांच एजेंसी द्वारा जांच के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध गलत नहीं था। अदालत ने कहा कि आरोपी चाहें तो नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में आवेदन कर सकते हैं। इस फैसले के बाद मामले में एक बार फिर कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है और पुलिस ने आगे की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है।
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