उत्तराखंड
उत्तराखंड हाईकोर्ट: गंगा में खनन मामले पर 16 मार्च तक सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश
Deepa Sahu
8 March 2022 4:58 PM GMT
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हाईकोर्ट ने हरिद्वार में गंगा में खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 16 मार्च तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने हरिद्वार में गंगा में खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 16 मार्च तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
हरिद्वार के मातृ सदन जगजीतपुर कनखल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार में गंगा में नियमों को ताक पर रखकर हो रहे खनन से नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। गंगा में खनन करने वाले नेशनल मिशन क्लीन गंगा को पलीता लगा रहे हैं।याचिका में कहा गया कि अब कुंभ मेला क्षेत्र में भी खनन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने गंगा को बचाने के लिए एनएमसी बोर्ड गठित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा को साफ करना व उसके अस्तित्व को बचाए रखना है। एनएमसी ने राज्य सरकार से बार-बार अनुरोध किया कि यहां खनन कार्य रोका जाए लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।
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