उत्तराखंड
उत्तराखंड HC ने छात्रसंघ चुनाव लड़ने के इच्छुक छात्रों को दी दो साल की छूट
Gulabi Jagat
11 Sep 2022 4:47 PM GMT
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उत्तराखंड न्यूज
एजेंसी/नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में देहरादून के डीएवी डिग्री कालेज प्रशासन को छात्रसंघ चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को उम्र में दो साल की छूट देने के निर्देश दिये हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने संबंधित मामले की सुनवाई के बाद डीएवी कालेज प्रशासन को याचिकाकर्ता छात्र अंकित बिष्ट को दो साल की छूट प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले ऐसे अन्य छात्रों को भी इसका लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
न्यायालय ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव से छात्रों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने में मदद मिलती है तथा छात्रसंघ चुनाव और पढ़ाई एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे में छात्रों को चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।देहरादून डीएवी कालेज के छात्र अंकित बिष्ट ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि पिछले दो वर्षों में कोविड महामारी के कारण चुनाव नहीं हो सके और इस बीच उसकी आयु सीमा अधिक हो गई है और छात्रसंघ चुनाव नहीं लड़ पा रहा है।
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