उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार ने पारित किया धर्मांतरण विरोधी कानून, इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधियों को 10 साल की जेल होगी

Deepa Sahu
16 Nov 2022 11:08 AM GMT
उत्तराखंड सरकार ने पारित किया धर्मांतरण विरोधी कानून, इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधियों को 10 साल की जेल होगी
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उत्तराखंड सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून पारित किया है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधियों को 10 साल की जेल की सजा होगी।
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