उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार महिलाओं को आरक्षण दिलाने सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जानें पूरा मामला
Renuka Sahu
2 Sep 2022 2:45 AM GMT
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फाइल फोटो
हाईकोर्ट की ओर से उत्तराखंड की महिलाओं के सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण समाप्त करने के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हाईकोर्ट की ओर से उत्तराखंड की महिलाओं के सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण समाप्त करने के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि राज्य की महिलाओं के अधिकारों की हर संभव रक्षा की जाएगी।
मुख्य सचिव एसएस बंधु ने ली बैठक
हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव एसएस संधु ने बैठक ली। बैठक में कार्मिक और न्याय विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हाईकोर्ट के फैसले के सभी पहलुओं पर विचार किया गया और अन्य राज्यों में महिलाओं को दिए आरक्षण पर भी बात की गई।
अध्यादेश की जगह लड़ेंगे कानूनी लड़ाई
बैठक में महिला आरक्षण पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने पर भी विचार हुआ। लेकिन बैठक में विचार-विमर्श के बाद यह तय हुआ कि अध्यादेश के बजाय इस मामले में मजबूत तर्कों और पूरी कानूनी तैयारी के साथ सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
हाईकोर्ट ने लगाई है महिला आरक्षण पर रोक
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में 30 महिला आरक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश का अध्ययन करने के बाद तय किया गया है कि इस मसले पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी।
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