Uttarakhand सरकार 50,000 से अधिक निवासियों के लिए पुनर्वास योजना
Rehabilitation plan: रिहैबिलिटेशन प्लान: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बेदखली के मामलों में सहानुभूति और उचित प्रक्रिया की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, केंद्र और Uttarakhand सरकार 50,000 से अधिक निवासियों के लिए पुनर्वास योजना को राज्य के हल्द्वानी शहर में रेलवे द्वारा दावा की गई भूमि से बेदखल होने वाले 50,000 से अधिक निवासियों के लिए एक व्यापक पुनर्वास योजना विकसित करने का निर्देश दिया। इस तरह के संवेदनशील मुद्दों Sensitive issues से निपटने के दौरान मानवीय विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इस पर प्रकाश डालते हुए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के बारे में कड़ी आपत्ति व्यक्त की। पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां भी शामिल थे, ने बेदखली के आदेश के लिए एक तंत्र के रूप में एक जनहित याचिका (पीआईएल) के उपयोग की आलोचना की, इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम के तहत उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए था।