उत्तराखंड

Uttarakhand: कांवड़ यात्रा के लिए सरकार ने की तैयारी, खाद्य सुरक्षा पर रखी नजर

Rani Sahu
2 July 2025 8:33 AM IST
Uttarakhand: कांवड़ यात्रा के लिए सरकार ने की तैयारी, खाद्य सुरक्षा पर रखी नजर
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Uttarakhand देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए सख्त और समर्पित कार्ययोजना तैयार की है।
हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें नियमित रूप से पंडालों से दूध, मिठाई, तेल, मसाले, पेय पदार्थ आदि के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजेंगी। बयान में कहा गया है कि अगर कोई नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो संबंधित स्थान को तुरंत बंद कर दिया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मिलावट करने या नियमों का उल्लंघन करने वालों को आर्थिक दंड के साथ-साथ आपराधिक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा।
बयान के अनुसार, सरकार ने कांवड़ यात्रा 2025 के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए कड़े इंतजाम लागू किए हैं। स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आर राजेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में यात्रा मार्गों पर मौजूद सभी होटल, ढाबा, ठेले और अन्य खाद्य कारोबारियों को कुछ महत्वपूर्ण अनिवार्य निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक खाद्य कारोबारी को अपने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वच्छ प्रति अपने प्रतिष्ठान में प्रमुख स्थान पर लगानी होगी, ताकि उपभोक्ता उसे आसानी से देख सकें।
छोटे व्यापारियों और ठेले वालों को भी अपना फोटो पहचान पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना और प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। होटल, भोजनालय, ढाबा और रेस्टोरेंट में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर 'फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड' भी लगाया जाना चाहिए, ताकि ग्राहक यह जान सके कि भोजन की गुणवत्ता के लिए कौन जिम्मेदार है।
इन निर्देशों का पालन न करने वाले व्यवसायियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन आदेशों का सख्ती से पालन हो। बयान में कहा गया है कि श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान पंडालों, भंडारों एवं अन्य खाद्य केंद्रों पर परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मिलावटखोरों एवं मानकों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। (एएनआई)
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