उत्तराखंड
Uttarakhand सरकार ने खाद्य पदार्थों पर थूकने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
Gulabi Jagat
19 Oct 2024 12:52 PM GMT
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Dehradun: उत्तराखंड सरकार ने लोगों को खाद्य पदार्थों में थूकने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और ऐसा करने पर 1 लाख रुपये तक के जुर्माने की घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद इस संबंध में एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। सीएमओ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, " उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में थूकने और गंदगी मिलाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" इसमें कहा गया है, " खाद्य पदार्थों में थूकने या अन्य गंदगी मिलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।"
इस सप्ताह की शुरुआत में सीएम धामी ने "भूमि जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद" के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था। सीएम धामी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बरकरार रहना चाहिए। हम भूमि जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में थूक जिहाद स्वीकार्य और बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।" देश के कई स्थानों से खाद्य पदार्थों पर कुछ उपद्रवियों द्वारा थूकने के आरोपों के बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने भोजन में थूकने या थूक मिला हुआ भोजन परोसने की कथित घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, योगी सरकार 'छद्म और सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकने का निषेध अध्यादेश 2024' और 'यूपी खाद्य संदूषण की रोकथाम (उपभोक्ता को जानने का अधिकार) अध्यादेश 2024' लाने के लिए तैयार है । उत्तर प्रदेश सरकार इन अध्यादेशों के ज़रिए थूक के साथ खाना परोसने वालों के खिलाफ़ सख्त प्रावधान बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। साथ ही, इससे हर उपभोक्ता को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी रखने का अधिकार भी मिलेगा, यानी खाना कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है, वगैरह। (एएनआई)
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Gulabi Jagat
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