उत्तराखंड

उत्तराखंड : बहू की हत्या के मामले में ससुर को हुई आजीवन कारावास की सजा

Admin2
20 July 2022 6:08 AM GMT
उत्तराखंड : बहू की हत्या के मामले में ससुर को हुई आजीवन कारावास की सजा
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अपर जिला सत्र न्यायाधीश

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : अपर जिला सत्र न्यायाधीश नीलम की अदालत ने बहू की हत्या कर लाश छुपाने के आरोपी ससुर को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष के अनुसार 2019 में हल्द्वानी थाने में हरिपुर नायक देवलचौड़ निवासी गुरुचरण सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उनके पास किराए का कमरा लेने 10 सितंबर 2019 को जोगीढेर, अलीगंज, बरेली निवासी मदनलाल दो बच्चों व एक महिला के साथ आया। महिला को उसने अपनी पत्नी बताया। तहरीर में कहा गया कि मदनलाल 18 सितंबर तक उनके घर में रहा जो अक्सर साथ रह रही। 18 सितंबर को मदनलाल ने बताया कि उसकी पत्नी भाग गई है। जिसके बाद वह भी लापता हो गया। इस बीच 27 सितंबर को देवलचौड़ के जंगल में एक अज्ञात महिला का कंकाल बरामद हुआ। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने 4 नवंबर 2019 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। अज्ञात महिला का डीएनए पुलिस ने सुरक्षित रखा

source-hindustan


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