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Uttarakhand देहरादून : उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह से 'शिष्टाचार' भेंट की और उन्हें राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया, बयान में कहा गया।
विशेष रूप से, यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार ने उत्तराखंड सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को सौंपे गए पैनल में शामिल न किए जाने पर अपनी आपत्ति व्यक्त की थी।
उन्होंने राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को एक ज्ञापन में औपचारिक रूप से यह मुद्दा उठाया है, जिसमें दावा किया गया है कि यूपीएससी का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश का उल्लंघन करता है।
इस बारे में पूछे जाने पर डीजीपी अभिनव कुमार ने एएनआई को बताया कि उन्होंने 30 सितंबर को हुई विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक के बाद राज्य सरकार को अपना प्रत्यावेदन दे दिया है, जिस पर सरकार कानूनी राय लेने के बाद पुनर्विचार के लिए यूपीएससी को भेज रही है। डीजीपी ने कहा कि डीपीसी की बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मुख्य सचिव ने भी अपना असहमति नोट दिया था, जो डीपीसी की कार्यवृत्त में शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि यूपीएससी कानूनी राय लेने के बाद राज्य सरकार द्वारा भेजे जा रहे मुख्य सचिव के असहमति नोट पर पुनर्विचार करेगी।
अभिनव कुमार ने अपने प्रत्यावेदन में गृह मंत्रालय से राज्य सरकार से दोबारा पैनल का प्रस्ताव मांगकर यूपीएससी के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। कुमार ने अपने प्रत्यावेदन में कहा है कि वर्ष 1996 में उन्हें गृह कैडर आवंटित किया गया था, क्योंकि उनका गृह जनपद बरेली है, लेकिन अगस्त 2000 में उत्तराखंड राज्य की घोषणा हुई और सितंबर 2000 में उन्होंने उत्तराखंड कैडर चुना, लेकिन नवंबर 2000 में राज्य गठन के समय उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर में ही रखा गया। इस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए अभिनव कुमार ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों की सहमति से भारत सरकार को प्रत्यावेदन दिया, जिसे भारत सरकार ने वर्ष 2005 में खारिज कर दिया। भारत सरकार के इस निर्णय को अभिनव कुमार ने सक्षम न्यायालय में चुनौती दी। (एएनआई)
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Rani Sahu
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