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Uttarakhand देहरादून : उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार ने बुधवार को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और अपराध, कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोन और जिला प्रभारियों, पुलिस अधीक्षकों और एसटीएफ और रेलवे के अधिकारियों के साथ हुई।
डीजीपी अभिनव कुमार ने इस बैठक में सभी जिला प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपराधों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए और थाना और सर्किल स्तर पर अपराध दर में वृद्धि और कमी के कारणों की समीक्षा की जाए।
उन्होंने संपत्ति बरामदगी में 61 प्रतिशत से कम प्रदर्शन करने वाले जिलों को संपत्ति बरामदगी प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि मैदानी और पहाड़ी जिलों के अपराध संबंधी आंकड़ों का अलग-अलग तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए।
डीजीपी कुमार ने इनामी अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा ऑपरेशन स्माइल के माध्यम से गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए प्रभावी अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिला प्रभारी नए कानूनों में बीएनएस के तहत पंजीकृत मामलों की विधिक प्रक्रिया का गहनता से अध्ययन करें तथा आने वाली समस्याओं से उन्हें अवगत कराएं। संबंधित थाना स्तर पर कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा वर्ष 2025 से संबंधित जिला प्रभारी पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे। डीजीपी ने सभी जिला प्रभारियों को डीजीपी/आईजीपी कांफ्रेंस में बीएनएस की सफलता की कहानी को उजागर करने के निर्देश दिए तथा पुराने कानूनों की तुलना में नए कानून से आम लोगों को क्या सुविधा हुई है, इसकी कहानी मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि ई-एफआईआर तथा जीरो एफआईआर में पंजीकृत मामलों की समीक्षा करते हुए डाटा को अलग-अलग करते हुए समस्या/फीडबैक का समाधान किया जाए तथा आम लोगों तथा उत्तराखंड से बाहर रहने वाले लोगों को ऑनलाइन एफआईआर को प्राथमिकता दें तथा आने वाले समय में भी इस मॉड्यूल पर कार्य किया जाएगा। डीजीपी ने सभी जिलों को 10 नवंबर से ओवरलोड वाहनों, अवैध वाहनों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मामले में एसओपी में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार वाहन मालिक, चालक, कंडक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।
डीजीपी ने पूरे प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में ओवरलोडिंग के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं के हॉट स्पॉट को चिन्हित/सत्यापित करने तथा ऐसे स्थानों पर विशेष साइनेज बोर्ड, ग्लोइंग बोर्ड, क्रैश बैरियर आदि लगाने के निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरूद्ध करने/धरना, जुलूस के माध्यम से ट्रेन रोकने पर आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, साथ ही हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए तथा उन्हें निर्देशों के बारे में समुचित जानकारी दी जाए। बैठक में आगामी वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर आईटीबीपी के साथ उत्तराखण्ड पुलिस का संयुक्त नंदा देवी अभियान आयोजित करने तथा गंगोत्री से हरिद्वार तक राफ्टिंग के माध्यम से गंगा सफाई अभियान कार्यक्रम तथा जिला एवं राज्य स्तर पर अन्य जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार किया गया। बैठक में डीजीपी ने अधिकारियों को अपने कार्यों का अध्ययन कर आगामी वर्ष में चारधाम यात्रा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस संबंध में मुख्यालय स्तर से पूर्व में भेजे गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड लगाने, होल्डिंग एरिया क्षमता एवं पार्किंग क्षेत्र को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए। सभी जिलों को चारधाम यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं, सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। (एएनआई)
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Rani Sahu
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