उत्तराखंड

Uttarakhand : स्थानांतरण एक्ट के तहत 572 मामलों के शीघ्र निस्तारण की मांग तेज

Kavita2
26 Jun 2026 4:41 PM IST
Uttarakhand : स्थानांतरण एक्ट के तहत 572 मामलों के शीघ्र निस्तारण की मांग तेज
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Uttarakhand उत्तराखंड : स्थानांतरण एक्ट की धारा-27 के अंतर्गत शासन स्तर पर भेजे गए 572 स्थानांतरण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की मांग तेज हो गई है। इन लंबित मामलों को लेकर शिक्षक संगठनों ने विभागीय प्रक्रिया में तेजी लाने और समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने की अपील की है।

जानकारी के अनुसार, इन सभी स्थानांतरण मामलों को शासन को भेजे जाने से पहले संबंधित स्तरों पर विधिवत जांच और परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी। आवश्यक औपचारिकताओं के बाद ही अंतिम सूची को अनुमोदन के लिए शासन को प्रेषित किया गया था। इसके बावजूद अब तक इन मामलों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे प्रभावित शिक्षकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

शिक्षक संगठनों का कहना है कि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इन प्रकरणों पर आगे की कार्रवाई नियुक्ति प्राधिकारी स्तर पर गठित स्थानांतरण समितियों के माध्यम से की जानी है। ऐसे में विभाग को बिना किसी विलंब के संबंधित नियुक्ति अधिकारियों के स्तर पर समितियों का गठन करना चाहिए और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए।

संगठनों ने यह भी स्पष्ट किया है कि लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई शिक्षक पारिवारिक, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कारणों से अपने स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया में देरी के कारण उन्हें असुविधा झेलनी पड़ रही है।

शिक्षकों का कहना है कि स्थानांतरण प्रक्रिया केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि इससे सीधे तौर पर शिक्षकों के जीवन और कार्य परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस प्रक्रिया को संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

स्थानांतरण अधिनियम में अनुरोध आधारित स्थानांतरण का भी प्रावधान मौजूद है, जिसके तहत पात्र शिक्षकों के आवेदन पर विचार किया जाना आवश्यक है। शिक्षक संगठनों ने कहा है कि ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता है।

उन्होंने यह भी मांग की है कि शासन स्तर पर लंबित 572 स्थानांतरण मामलों पर तत्काल निर्णय लेकर उन्हें संबंधित विभागों को वापस भेजा जाए, ताकि आगे की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा सके और स्थानांतरण आदेश जारी किए जा सकें।

शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन मामलों का निस्तारण नहीं किया गया, तो वे इस मुद्दे को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। उनका कहना है कि सरकार और विभाग को कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए।

वहीं प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इन मामलों की समीक्षा प्रक्रिया जारी है और सभी प्रकरणों को नियमों के अनुसार जांचने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।

इस बीच प्रभावित शिक्षकों में उम्मीद और असंतोष दोनों की स्थिति बनी हुई है। एक ओर उन्हें जल्द निर्णय की आशा है, तो दूसरी ओर लंबे समय से चल रही देरी से नाराजगी भी बढ़ रही है।

फिलहाल सभी की नजर शासन के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि 572 स्थानांतरण प्रकरणों का निस्तारण जल्द होने पर ही हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना है।

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