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Uttarakhand उत्तराखंड: उत्तराखंड में जमीन के मालिक बाहरी लोग आसानी से अपनी जमीन नहीं बेच पाएंगे। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड के लोगों से अपील की है कि वे गैर-मूल निवासियों से संपत्ति खरीदने से बचें। उत्तराखंड राजस्व विभाग ने मंगलवार को गैर-उत्तराखंड निवासियों को चेतावनी दी कि यदि राज्य के भूमि कानून का थोड़ा भी उल्लंघन करके जमीन खरीदी गई है तो वे अपनी संपत्ति स्थानीय लोगों को न बेचें। उत्तराखंड के अतिरिक्त सचिव, राजस्व द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "सरकार को लगातार सूचना मिल रही है कि राज्य के बाहर के लोग, जिन्होंने पहले राज्य के भूमि कानूनों का उल्लंघन करके जमीन खरीदी थी, अब इन संपत्तियों को मूल निवासियों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी परिस्थिति में ऐसे लोगों के साथ कोई जमीन का सौदा न करें।
इससे उन्हें भविष्य में वित्तीय नुकसान से बचने और कानूनी पचड़ों में फंसने से बचने में मदद मिलेगी।" विज्ञापन अतिरिक्त सचिव के बयान में कहा गया है कि उत्तराखंड भूमि कानूनों का उल्लंघन करके हिमालयी राज्य में जमीन खरीदने वाले अन्य राज्यों के लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य भर के जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव के अनुसार उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा स्थानीय लोगों से अवैध रूप से जमीन खरीदने के कई मामले प्रकाश में आए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय लोगों को धोखा देने या राज्य के भूमि कानूनों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
अतिरिक्त सचिव ने आगे स्पष्ट किया कि भूमि कानूनों का उल्लंघन करके जमीन खरीदने वाले राज्य के बाहर के व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बयान में जोर दिया गया है, "अगर राज्य के बाहर के व्यक्ति स्थानीय लोगों के साथ सफलतापूर्वक भूमि सौदे करने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो भी वे भूमि कानूनों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई से बच नहीं सकते। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" "जिला मजिस्ट्रेटों को खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा भूमि के पंजीकरण के दौरान सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है ताकि राज्य के भूमि कानूनों का उल्लंघन करने और स्थानीय लोगों को वित्तीय नुकसान पहुंचाने में शामिल लोगों की पहचान की जा सके।"
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Kiran
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