उत्तराखंड
Uttarakhand में 27 जनवरी से लागू होगी समान नागरिक संहिता
Tara Tandi
26 Jan 2025 12:26 PM GMT
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Dehradun देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड के इतिहास में एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। तीन वर्षों की लंबी कवायद के बाद राज्य में आगामी 27 जनवरी को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता-2024 (यूसीसी) को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लागू कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को बताया कि, राज्य में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी, जिससे उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा जहां यह कानून प्रभावी होगा। यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है।
यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। उन्होंने बताया कि, समान नागरिक संहिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।
नियमावली और पोर्टल लॉन्च होगा
मुख्यमंत्री धामी मुख्य सेवक सदन (सीएम कैंप ऑफिस) में 27 जनवरी की दोपहर12:30 बजे यूसीसी नियमावली और वेब पोर्टल की लॉन्चिंग करेंगे। इस दिन ही नए कानून की अधिसूचना जारी हो जाएगी। साथ ही उत्तराखंड राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी भाजपा के प्रमुख वादों में से एक था। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में यूसीसी लाने का प्रस्ताव पास करा दिया था। हाल के दिनों में यूसीसी वेब पोर्टल की दो बार सफल मॉक ड्रिल हो चुकी है।
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Tara Tandi
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