उत्तराखंड

अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निर्धनों को सस्ती ब्याज दर पर मिलेगा ऋण अनुदान

Admin Delhi 1
19 Oct 2022 3:17 PM GMT
अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निर्धनों को सस्ती ब्याज दर पर मिलेगा ऋण अनुदान
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टनकपुर न्यूज़: अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम चम्पावत द्वारा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को बैंकों के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर ऋण अनुदान उपलब्ध होगा। जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी आरएस सामंत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चम्पावत जनपद का 5 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें राज्य वित्त पोषित स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रु 20,000 से 1,000,00 तक 1 का लक्ष्य, रुपये 1लाख़ से 2 लाख़ तक 01 का लक्ष्य तथा रुपए/- 2,000,00 से 500000 तक 01 का लक्ष्य तथा रुपए 5,000,00 से रुपए 10,00,000 /-तक 02 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जिसमें परियोजना के लिए परियोजना लागत का 60 प्रतिशत बैंक ऋण, 25 प्रतिशत अनुदान तथा 15 प्रतिशत लाभार्थी का स्वयं का अंश होगा। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी अल्पसंख्यक वर्ग का होना चाहिए। जनपद चम्पावत का स्थाई निवासी हो। अभ्यर्थी की उम्र 18 से 55 वर्ष, बीपीएल प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य नहीं है। आय प्रमाण- पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत होलना जरूरी है। आवेदन पत्र के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, स्थाई निवास प्रमाण पत्र की दो-दो प्रमाणित छायाप्रतिया एवं दो-दो पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य है। अल्पसंख्यक समुदाय के ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र सादे कागज पर उक्त समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियों सहित जिला प्रबंधक उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम कार्यालय तहसील रोड चम्पावत में 29 अक्टूबर तक जमा कर सकते है। चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

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