उत्तराखंड

धोखाधड़ी मामले में दो वर्ष की सजा

Admin4
25 July 2023 1:13 PM GMT
धोखाधड़ी मामले में दो वर्ष की सजा
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हरिद्वार। पेंशन दिलाने के बहाने फर्जी एग्रीमेंट कर जमीन और पैसे हड़पने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रिया शाह ने एक युवक को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसे दो साल का कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
सरकारी अधिवक्ता राजू विश्नोई ने Tuesday को बताया कि 21 अक्टूबर 2006 में ज्वालापुर क्षेत्र के निवासी शिकायतकर्ता छांगा ने आरोपित प्रेमचंद पर उसे विकलांगता पेंशन, उसकी मां को विधवा पेंशन व मानसिक रूप से बीमार ग्रामीण फूल सिंह को पेंशन दिलाने के बहाने धोखे से उनकी जमीन का एग्रीमेंट करा लिया था. प्रेमचंद ने उन तीनों को रजिस्ट्री कार्यालय में लाकर पेंशन फार्म भरवाने की बात कहकर उनके अंगूठे व हस्ताक्षर करा लिए थे. इसके अलावा पेंशन के लिए उनके Bank खाते खुलवाकर चेक के माध्यम से पैसे निकालने का भी आरोप युवक पर लगा था. इस मामले में Police के कार्रवाई न करने पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था. Police ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर आरोपित प्रेमचंद पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम सलेमपुर महदूद कोतवाली रानीपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में चार गवाह पेश किए थे.
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