उत्तराखंड
नाबालिग बच्ची की दो-दो बार शादी कराने और गर्भवती होने की खबर से मचा हड़कंप, मां गिरफ्तार
Gulabi Jagat
22 Jun 2022 5:51 AM GMT
x
नाबालिग बच्ची की दो-दो बार शादी
बेरीनाग: धारचूला में नाबालिग की दो बार शादी कराने के मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की मां को भी गिरफ्तार कर लिया है. जबकि पुलिस लड़की के पहले पति की गिरफ्तारी भी जल्द करने की बात कह रही है.
क्या है पूरा मामला: धारचूला में एक 12 साल की बच्ची की दो बार शादी करा दी थी. नाबालिग के गर्भवती होने (12 year old girl pregnant) पर मामले का खुलासा हुआ. वहीं बाल विकास विभाग (child development department) के मामले का संज्ञान लेते ही पुलिस हरकत में आई है. पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं आज पुलिस ने नाबालिग की मां को भी अरेस्ट किया है. ये मामला पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग पटवारी क्षेत्र का है.
जांच में पता चला कि पीड़िता धारचूला क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है और ये उसकी दूसरी शादी कराई गई है. बच्ची की मां और सौतेले पिता ने जून 2021 में 12 साल की उम्र में उसका पहला विवाह धारचूला में कराया था. पति की मारपीट से तंग आकर वो कुछ समय बाद ही मायके लौट आई थी. मां ने छह महीने के अंदर ही दिसंबर 2021 में फिर से किशोरी की शादी तीन गुना अधिक उम्र वाले बेरीनाग के 36 साल के शख्स से करा दी. तब से लड़की बेरीनाग में ही अपने पति के पास रह रही है.
20 जून को भी रुकवाया गया था बाल विवाह: बेरीनाग: ग्राम दिगतोली में नाबालिग (Minor marriage in Digtoli village) की शादी का मामला सामने आया था. बाल विकास अधिकारी ने थाना बेरीनाग में सूचना दी कि, एक व्यक्ति अपने पुत्र की शादी बगीचा बेरीनाग निवासी एक नाबालिग से कर रहा है. मामले को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार थानाध्यक्ष बेरीनाग हेम तिवारी, हाईवे पेट्रोल यूनिट प्रभारी रविन्द्र पांगती व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ लड़के के घर पहुंचे थे.
जिसके बाद पुलिस ने दोनों परिवारों की काउंसिलिंग की थी. साथ ही उन्हें बाल विवाह से सम्बन्धित कानून की जानकारी भी दी थी. जिसके बाद दोनों परिवारों ने अपनी गलती मानी. उन्होंने बताया कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी. अब वह लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगे. इस सम्बन्ध में दोनों परिवारों द्वारा प्रार्थना पत्र भी दिया गया.
21 साल की गई उम्र: बाल विवाह पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत केंद्र ने अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी है. इस प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन कर रही है.
Next Story