हरिद्वार: प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रेमी और पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लोक अभियोजक अनुज कुमार सैनी ने बताया कि एक जनवरी 2018 को रुहालकी दयालपुर गांव निवासी जितेंद्र ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई प्रवीण की शादी कोमल के साथ देहरादून में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही कोमल की मुलाकात देहरादून जिले के चंद्रनगर कोतवाली निवासी नीरज वर्मा से हुई। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग के चलते उसके भाई को जहर पिलाकर मार दिया गया।
पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अंबिका पंत ने बुधवार को कोमल और नीरज को मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न देने पर आरोपियों को एक-एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। जेल में बितायी गयी अवधि भी सजा में समायोजित की जायेगी.