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Uttarakhand उत्तराखंड: उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने बुधवार को सभी स्टेकहोल्डर्स से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद UMMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का समय पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद वक्फ संपत्तियों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनका फायदा मुस्लिम समुदाय के गरीब और हकदार लोगों तक पहुंचे। रिपोर्टर्स से बात करते हुए शम्स ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम ने गरीब मुसलमानों में नई उम्मीद जगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दशकों से वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और लूट की जा रही थी, जिससे अनाथों, विधवाओं और वंचितों को उनके सही हक से वंचित किया जा रहा था। शम्स ने कहा, "मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लाई है, जिसने गरीब मुसलमानों को नई उम्मीद दी है। पिछले कुछ सालों में, वक्फ बोर्ड चोरों का अड्डा बन गया था। जो संपत्तियां गरीबों, अनाथों और विधवाओं के कल्याण के लिए थीं, उन्हें बेरहमी से लूटा गया। गिद्धों की तरह लोगों ने वक्फ संपत्तियों को नोच-नोच कर खा लिया।" उन्होंने कहा कि UMMEED अधिनियम के माध्यम से अब वक्फ संपत्तियों की कथित लूट को उजागर करने और रोकने का मौका है।
उन्होंने कहा, "आज, UMMEED अधिनियम के माध्यम से हमें उम्मीद है कि गरीब मुसलमानों को आखिरकार उनका सही हिस्सा मिलेगा। इन संपत्तियों में अनाथों के अधिकार और चैरिटी, जकात और दान से मिले फंड शामिल हैं। कई लोगों ने अपनी आजीविका का बलिदान दिया और अपनी संपत्तियों को सार्वजनिक कल्याण के लिए वक्फ के रूप में समर्पित कर दिया। इन संपत्तियों की बड़े पैमाने पर लूट हुई है, और इस लूट को उजागर करने और रोकने के लिए मोदी सरकार यह सुधार लाई है।" शम्स ने आगे दावा किया कि पिछले कई दशकों से वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग जगजाहिर था। उन्होंने कहा, "पिछले 75 सालों में क्या हुआ, यह सब जानते हैं। आज मोदी सरकार गरीब मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण बन गई है।"
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के महत्व पर जोर देते हुए, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि UMMEED पोर्टल पहले ही लॉन्च हो चुका है, और कई लोगों ने अपनी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। उन्होंने उन लोगों से अपील की जिन्होंने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे बिना किसी देरी के इसे पूरा करें। "नया उम्मीद पोर्टल लॉन्च हो गया है, और लोग इस पर अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर कर रहे हैं। जो लोग अभी भी बचे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वे आगे आकर रजिस्टर करें। हालांकि, जो लोग जानबूझकर रजिस्टर नहीं करेंगे, उन्हें वक्फ माफिया का हिस्सा माना जाएगा। यह उन लोगों के लिए एक साफ मैसेज है जो जानबूझकर वक्फ प्रॉपर्टीज़ का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं या उन्हें लूटना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर गैर-कानूनी कब्ज़ा किए हुए हैं," उन्होंने आगे कहा।
भविष्य के बारे में आशा जताते हुए, शम्स ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सही इस्तेमाल कम्युनिटी को ठोस फायदे पहुंचाएगा। "हमारा मानना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए गरीब और बेघर मुसलमानों को अच्छे घर दिए जाएंगे। बेरोज़गारों के लिए रोज़गार पैदा करने वाली प्रॉपर्टीज़ बनाई जाएंगी। हमें उम्मीद है कि आने वाला समय गरीब मुसलमानों के लिए बहुत बेहतर होगा। सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है," उन्होंने कहा। संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने देश भर में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डिजिटाइज़ करने की एक पहल शुरू की। इस पहल के तहत, उम्मीद पोर्टल शुरू किया गया, और सभी वक्फ यूज़र्स को 6 जून से 6 दिसंबर के बीच अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑनलाइन रजिस्टर करने का निर्देश दिया गया।
हालांकि, डेडलाइन के बाद भी, देश भर में बड़ी संख्या में वक्फ प्रॉपर्टीज़ बिना रजिस्टर रह गईं। उत्तराखंड में, तय समय में सिर्फ़ लगभग एक-चौथाई वक्फ प्रॉपर्टीज़ ही ऑनलाइन रजिस्टर हो पाईं, जिससे जनता और स्टेकहोल्डर्स की तरफ से पोर्टल को फिर से खोलने और डेडलाइन बढ़ाने की मांग बढ़ने लगी। यह मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल को रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने के बारे में फैसला लेने का अधिकार देकर एक समाधान सुझाया। उत्तराखंड में, वक्फ से जुड़े मामलों से निपटने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के लिए दो अलग-अलग ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने गढ़वाल क्षेत्र में 6 फरवरी, 2026 तक और कुमाऊं क्षेत्र में 15 अप्रैल, 2026 तक वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए समय दिया है।
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