उत्तराखंड

अपहृत किशोरी मिली, आरोपित पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

Admindelhi1
22 Oct 2026 4:20 PM IST
अपहृत किशोरी मिली, आरोपित पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
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किशोरी बरामद होने के बाद आरोपित के खिलाफ पॉक्सो में मुकदमा

हरिद्वार: कोतवाली पिरान कलियर पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के मामले का खुलासा करते हुए आरोपित की गिरफ्तारी के साथ ही 17 वर्षीय किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने किशोरी को जिला बाल कल्याण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद संरक्षण में भेज दिया।

पुलिस के मुताबिक, 29 सितंबर को पिरान कलियर थाना क्षेत्र निवासी महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण की तहरीर दी थी। मामले में रुपिन पुत्र चंद्र सिंह निवासी ग्राम आमखेड़ी, थाना मंगलौर, जनपद सहारनपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई। किशोरी की तलाश में पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ मैनुअल पुलिसिंग का सहारा लिया और लगातार सुरागरसी-पतारसी की। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर खेलड़ी तिराहे से आरोपित रुपिन (29) को हिरासत में लिया गया। इसी दौरान किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया गया।

पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपित ने किशोरी को विवाह करने का बहाना बनाकर बहला-फुसलाकर साथ ले जाने की बात बताई। मामले में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की अन्य संबंधित धाराएं बढ़ाते हुए उसका चालान कर दिया है।

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