Uttarakhand: लड़की को प्रेमजाल में फंसाया फिर नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर किया रेप
उत्तराखंड Uttarakhand: किशोरी से नाबालिग और अश्लील फोटो वायरल करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश संगीता Justice Sangeeta आर्या की अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 20 साल की कड़ी सजा सुनाई। वहीं पचास हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है।अभियोजन पक्ष की ओर से कट्टर कुमार मोहित गुप्ता ने बताया कि दो सितंबर 2022 को सितारंगज निवासी एक व्यक्ति ने थाना सितारगंज पुलिस को दिए गए आश्वासन में बताया कि वर्ष 2015 में उनकी 13वीं कक्षा की छात्रा सितारगंज के एक स्कूल में पढ़ी थी।
इस दौरान एक युवा आए दिन अपनी बेटी को रोककर Restraining the daughter कहने लगा कि वह उससे शादी करना चाहती है। आरोप है कि वर्ष 2016 में युवक ने उसकी बेटी को प्रेमजाल में फंसा लिया और रुद्रपुर में एक किराये के मकान में ले गया। वहां युवाओं ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर अपनी बेटी को पिलाया।इसके बाद युवा ने अश्लील फोटो लेकर अभद्रता की। बाद में भी अश्लील फोटो की खतरनाक क्रीड़ा संबंध बनाने की कोशिश की गई। बाद में पुलिस ने देव नगर नंबर तीन शक्ति फॉर्म थाना सितारगंज निवासी सागर हलदार को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को कोर्ट ने सागर को दोषी करार देते हुए 20 साल की कड़ी सजा सुनाई।