उत्तराखंड
चालक-परिचालकों की आर्थिक सहायता फार्म की तिथि बढ़ी, इतने दिन की मिली छूट
Shantanu Roy
12 Nov 2021 10:19 AM GMT
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कोरोना काल के दौरान व्यावसायिक वाहनों के चालक और परिचालकों की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद सरकार ने चालक, परिचालक और क्लीनरों को मासिक सहायता देने की घोषणा की थी.
जनता से रिश्ता। कोरोना काल के दौरान व्यावसायिक वाहनों के चालक और परिचालकों की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद सरकार ने चालक, परिचालक और क्लीनरों को मासिक सहायता देने की घोषणा की थी. वहीं अब मासिक सहायता को लेकर समय सीमा 18 नवंबर तक बढ़ा दी गई है.
आवेदन कम आने की दशा में तीसरी बार ऐसा फैसला लिया गया है, जब तारीख बढ़ाई गई है. बता दें कि सरकार ने अगस्त में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के दौरान विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों को हुए नुकसान पर विचार-विमर्श किया था. इस दौरान फैसला लिया गया था कि राज्य में पंजीकृत सार्वजनिक वाहन जिनमें स्टेट कैरिज, कांटेक्ट कैरीज बस, टैक्सी-मैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा, विक्रम, ई-रिक्शा के चालक-परिचालक व क्लीनर को राज्य सरकार 2000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता देगी. यह आर्थिक सहायता 6 महीने तक देने का निर्णय लिया गया था.
उपायुक्त परिवहन सनत कुमार सिंह ने बताया कि 2700 लोगों के आवेदन अटके हुए हैं. इन लोगों के आवेदन बैंक कोड और कुछ कमियों के कारण रुके हैं. इसलिए लोग नए सिरे से आवेदन कर सकें, उसके लिए आवेदन अवधि एक सप्ताह और बढ़ा दी गई है. बता दें कि सरकार की ओर से 1,03,235 चालक-परिचालक और क्लीनर को 2000 रुपए मासिक सहायता देने की घोषणा की गई थी.
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