अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को चार माह कारावास की सजा सुनाई
काशीपुर कोर्ट रूम न्यूज़: न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचिका गोयल की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को चार माह के कारावास व 6.50 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। खड़कपुर देवीपुरा निवासी निर्मला ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया। उन्होंने कहा कि उसके कौशल्या एन्क्लेव, रुद्रपुर निवासी बलवंत सिंह से अच्छे संबंध थे। उसने बेटे की शादी के नाम पर 14 अक्टूबर 2018 को छह लाख रुपये बलवंत को उधार दिए, जो उसने अगस्त 2019 में वापस करने का वादा किया। समय पूरा होने पर जब उसने रुपये वापस मांगे तो बलवंत ने 28 अगस्त 2019 का छह लाख रुपये का चेक देकर भुगतान प्राप्त करने को कहा। जब उसने चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया।
इस पर उसने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा, जो उसने पोस्टमैन से मिलकर वापस करा दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य, गवाह के बयानों का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने बलवंत सिंह को दोषी मानते हुए चार माह के कारावास की सजा सुनाई।