उत्तराखंड

अदालत ने परिवहन निगम के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

Admin Delhi 1
25 Nov 2022 2:37 PM GMT
अदालत ने परिवहन निगम के खिलाफ दायर याचिका की खारिज
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देवभूमि अल्मोड़ा न्यूज़: मोटर दुर्घटना के एक मामले में अपर जिला जज की अदालत ने बीमा कंपनी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने बताया कि याची दुर्गा देवी 11 जुलाई 2019 को अपने पति के साथ उत्तराखंड परिवहन की बस में कनारीछीना से अल्मोड़ा की ओर सफर कर रही थी।

धौलछीना के पल्यूं के पास अचानक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसमें याची का दाहिना हाथ कट गया। दुर्घटना में याची 70 प्रतिशत दिव्यांग हो गई। याची ने न्यायालय के समक्ष उत्तराखंड परिवहन निगम और वाहन चालक के खिलाफ 36 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का वाद दायर किया। मामले का विचारण मोटर दुर्घटना अधिकरण अपर जिला जज की अदालत में चला। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन कर न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

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