कोर्ट ने सफाई कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया निर्देश, हड़ताल को लेकर जताई नाराज़गी
हल्द्वानी कोर्ट रूम न्यूज़: नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की ओर से किए जा रहे हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सफाई व्यवस्था व फैल रही गंभीर को देखते हुए सख्त आदेश पारित किया है। कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को कूड़े के वाहन सफाई कर्मचारियों ने कब्जे में लिए जाने, उनकी चाबी भी उनके पास से तत्काल छुड़वाने के आदेश दिए हैं। कहा कि यदि कूड़ा वाहन नहीं छोड़ते हैं तो संबंधित कर्मचारी अथवा सफाई कर्मचारी अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट ने कहा कि कानून का मखौल बर्दास्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने हल्द्वानी के कोतवाली प्रभारी को हड़ताली सात कर्मचारी यूनियनों को नोटिस थमा दिया है। अगली सुनवाई बुधवार 30 नवंबर को होगी। कोर्ट ने नगर निगम को शहर की सफाई के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने व सफाई कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है। आपराधिक कार्रवाई की भी छूट दी गई है। नगर निगम को साफ कहा है अगर गाडियां नहीं छोड़ते हैं तो कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करें।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की हल्द्वानी निवासी दिनेश चंदोला की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि पिछले 4 दिनों से हल्द्वानी में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल से शहर कूड़े से पट गया है। शहर में डेंगू फैला है । संक्रामक बिमारियों का खतरा और बढ गया है। कूड़े कचरे को जानवर खा रहे हैं । शहर में बदबू फैल रही है। याचिका में सफाई की व्यवस्था की मांग की है। 24 नवंबर से सात सफाई यूनियन हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि उनकी सैलरी समेत अन्य की मांग पूरी हो साथ ही नगर निगम द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिये बैणी सेना बनाई है, उसको हटाया जाए। जबकि बैणी सेना ने दस दिन में 20 लाख कर वसूला है।