काशीपुर कोर्ट रूम न्यूज़: प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने एक हत्यारोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन का कथानक था कि 16 सितंबर 2016 को कुमाऊं कॉलोनी निवासी सर्वेश कुमार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि मेरे भाई शिवकुमार की रवि के साथ 14 सितंबर 2016 को कहासुनी हो गई थी। उसी रात रविपाल उसके भाई को बुला ले गया था। कुछ देर बाद सूचना मिली कि रवि उसके भाई शिव कुमार को पीट रहा है। जब वह भाई को देखने पहुंचा तो भाई शिवकुमार रेल पटरी के पास बेहोश पड़ा था। अस्पताल में इलाज के दौरान भाई की मौत हो गई। मेरे भाई शिवकुमार की हत्या कर दी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद जांच अधिकारी उप निरीक्षक लाखन सिंह द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा का तर्क था अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास है।
प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा जांच अधिकारी की जांच के पहलुओं में भी भारी अंतर है। साथ ही आरोपी रवि कुमार की निशानदेही पर कत्ल से संबंधित कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा एवं भास्कर त्यागी तथा अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना और पत्रावली का गहनता से परिशीलन करने के बाद अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।