केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की पॉलिसी के ड्राफ्ट को दी मंजूरी
ऋषिकेश न्यूज़: उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए बनाए जा रहे नियमों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर सकती है.
विदित है कि उत्तराखंड में अभी तक नशा मुक्ति केंद्रों के लिए नियम नहीं हैं. इस वजह से लगातार उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं. इस समस्या को देखते हुए देहरादून के डीएम ने पूर्व में नशा मुक्ति केंद्रों के लिए एसओपी जारी की थी. लेकिन, यह नैनीताल हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संदर्भ में पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया गया था.
ड्राफ्ट के प्रमुख बिंदु: नशा मुक्ति और मेंटल हेल्थ केंद्रों को सभी विभागों से एनओसी लेनी पड़ेगी. पीड़ितों के लिए पर्याप्त जगह और साफ-सफाई, गेम, बच्चों और महिलाओं के लिए अलग कमरे की व्यवस्था होगी. एक बेड के लिए 40 से 50 स्क्वायर फीट जगह जरूरी होगी. केंद्र में प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. हर मरीज को दो सप्ताह में एक बार मनोचिकित्सक जांचेंगे. डॉक्टर ऑन कॉल उपलब्ध रहेंगे.
मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए तैयार की गई पॉलिसी के ड्राफ्ट को केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया है. अब इस संदर्भ में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी, ताकि मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति केंद्रों में मानकों का पालन हो सके.
-डॉ. आर. राजेश कुमार, सचिव-स्वास्थ्य