उत्तराखंड

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Admin Delhi 1
9 May 2023 12:28 PM GMT
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास
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नैनीताल न्यूज़: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. साथ ही, दोषी को 20 हजार रुपये पीड़िता को अदा करने होंगे.

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि यह मामला 2020 का है. पीड़िता के पिता ने पटेलनगर थाने में 26 मई 2020 को प्रमोद निवासी पांगा थाना बेनीबाग मुजफ्फरपुर बिहार के खिलाफ दुष्कर्म मुकदमा दर्ज कराया था. तब उन्होंने बताया था कि आरोपी व्यक्ति देहरादून में उनके घर के पड़ोस में रहता था. आरोप था कि व्यक्ति ने उनकी नाबालिग बेटी को घर में बुलाया और दुष्कर्म किया. उसने पीड़िता को शादी करने का झांसा दिया था. बाद में पता चला कि वो शादीशुदा है.

आरोप था कि व्यक्ति ने नाबालिग का अश्लील वीडियो भी बना दिया था. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसने कई बार संबंध बनाए. परेशान किशोरी ने तेजाब पीकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां जांच में किशोरी गर्भवती पाई गई थी. अधिवक्ता ने बताया कि जांच में भ्रूण का डीएनए आरोपी व्यक्ति से मिल गया था. मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई. न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालन ने इस मामले में फैसला सुनाया.

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