उत्तराखंड

शिक्षकों को मिलेगा तबादला एक्ट का लाभ, पोर्टल को अपडेट शिक्षा विभाग

Shantanu Roy
7 May 2022 4:44 PM GMT
शिक्षकों को मिलेगा तबादला एक्ट का लाभ, पोर्टल को अपडेट शिक्षा विभाग
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उत्तराखंड। उत्तराखंड के सभी शिक्षकों को तबादला ऐक्ट में दी गई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सात हजार फीट से नीचे स्थित दुर्गम के स्कूलों के लिए तय मानकों का लाभ देने के लिए विभागीय पेार्टल को जल्द अपडेट किया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में भी आया है। जल्द ही पोर्टल को ऐक्ट के प्रावधान के अनुसार दुरूस्त किया जाएगा। तबादला ऐक्ट में दुर्गम क्षेत्र में तैनात शिक्षक-कार्मिकों को विशेष रियायत दी गई है।
सात हजार फीट से अधिक ऊंचाई के स्कूल-दफ्तरों में तैनात कार्मिकों की एक साल की सेवा को दो साल के समान माना गया है। जबकि सात हजार फीट से नीचे के कार्यालयों की सेवा को सवा साल के बराबर। शिक्षा विभाग का पेार्टल सात हजार फीट से ऊंचाई वाले स्कूलों को तो ऐक्ट के अनुसार दो साल की सेवा का लाभ दे रहा है।
लेकिन निचले क्षेत्र के दुर्गम के कार्मिकों को लाभ नहीं दे रहा।माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि इसके साथ ही अटल आदर्श स्कूलों में कार्यरत शिक्षक-कार्मिकों के लिए भी पोर्टल को संशोधित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के 23 जुलाई 2021 के जीओ के अनुसार अटल स्कूलों के शिक्षक-कार्मिकों की एक साल की सेवा को दो साल के समान माना जाना है।
Shantanu Roy

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