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काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र की अदालत ने चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में दोषी को छह-छह माह की सजा सुनाकर 21.50 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। ग्राम कटैय्या निवासी नामे अली ने अपने अधिवक्ता मनेश कुमार के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया था। जिसमें कहा कि उसके मोहल्ला जसपुर खुर्द, कोर्ट रोड निवासी मो. नासिर से अच्छे संबंध थे। अक्टूबर 2018 में नासिर ने उससे आठ लाख रुपये अपनी जरूरत बताते हुए मांगे और चार महीने में वापस करने की बात कही। इस पर उसने 2 नवंबर 2018 को आठ लाख रुपये नासिर को दे दिए। समय बीतने के बाद मांगने पर आरोपी ने 18 मार्च 2018 का आठ लाख रुपये का चेक दे दिया, जो भुगतान के लिए बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। न्यायालय ने अधिवक्ताओं की बहस, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अनुशीलन करने के बाद मो. नासिर को दोषी मानते हुए छह माह के कारावास व 8.50 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है।
दूसरे मामले में ग्राम कटैय्या निवासी तिलक सिंह ने परिवाद दायर कर कहा कि उसने मो. नासिर को 12.50 लाख दो जनवरी 2019 को दिए थे, जो आरोपी ने दो माह में वापस करने को कहा था। समय बीतने के बाद जब उसने रुपये वापस मांगे तो आरोपी ने 18 मार्च 2019 का 12.50 लाख का चेक उसे दे दिया। जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए छह माह के कारावास व 13 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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