उत्तराखंड

पत्नी के शव के 72 टुकड़े करने वाले व्यक्ति को अल्पावधि जमानत

Deepa Sahu
26 July 2022 1:28 PM GMT
पत्नी के शव के 72 टुकड़े करने वाले व्यक्ति को अल्पावधि जमानत
x
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 2010 में अपनी पत्नी की हत्या और उसके शरीर के 72 टुकड़े करने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक व्यक्ति को अल्पकालिक जमानत दे दी है.

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 2010 में अपनी पत्नी की हत्या और उसके शरीर के 72 टुकड़े करने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक व्यक्ति को अल्पकालिक जमानत दे दी है. उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राजेश गुलाटी को स्वास्थ्य आधार पर सोमवार को 45 दिनों के लिए जमानत दे दी। मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर के लिए तय की गई है। अल्पकालिक जमानत गुलाटी ने यह दावा करते हुए आवेदन दायर किया था कि उन्हें सर्जरी की जरूरत है।


गुलाटी को 17 अक्टूबर 2010 को अपनी पत्नी अनुपमा की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हत्या का खुलासा 12 दिसंबर 2010 को हुआ था, जब अनुपमा का भाई अपनी बहन की तलाश में दिल्ली से देहरादून आया था।


Deepa Sahu

Deepa Sahu

    Next Story