दिवाकर भट्ट को झटका, जमीन पंचायत से बदलने का आदेश रद
हरिद्वार न्यूज़: पूर्व मंत्री और उत्तराखंड क्रांति दल के नेता दिवाकर भट्ट को करोड़ों रुपये की जमीन के मामले में झटका लगा है. उनके बेटे के नाम पर श्यामपुर स्थित ग्राम पंचायत से की गई साढ़े आठ बीघा जमीन की अदला-बदली के आदेश को एसडीएम कोर्ट ने रद कर दिया है. अब पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है.
आरोप है कि मंत्री रहते हुए दिवाकर भट्ट ने अपने बेटे के नाम की नदी किनारे स्थित जमीन को ग्राम पंचायत से बदल दिया था. इसके बदले दो टुकड़ों में साढ़े आठ बीघा जमीन उनको हाईवे पर मिल गई थी. 2011-12 में तत्कालीन ग्राम प्रधान हेमराज ने इसकी शिकायत एसडीएम कोर्ट में की थी. तर्क दिया गया था कि इस अदला-बदली से ग्राम पंचायत को नुकसान होगा. लेकिन फैसला दिवाकर भट्ट के बेटे के पक्ष में आया था. ग्राम प्रधान की ओर से बोर्ड ऑफ रेवन्यू में अपील की गई. मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना पक्षपात के दोनों पक्षों की सुनवाई की जाए. शाम को एसडीएम पूरण सिंह राणा की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसले को पलट दिया है. जिसके आधार पर एक्सचेंज की गई जमीन अब ग्राम पंचायत को दी जाएगी और पूर्व मंत्री के बेटे की जमीन उनको वापस की जाएगी.
नदी किनारे की जमीन के बदले हाईवे पर ली जमीन
आरोप है कि नदी किनारे जमीन के बदले में पूर्व मंत्री ने हाईवे पर जमीन ले ली. श्यामपुर पेट्रोल पंप और श्यामपुर थाने के सामने की जमीन एक्सचेंज की गई थी. हाईवे किनारे जमीन मिलने पर ही विवाद खड़ा हुआ था.